ईको कार चोरी के आरोपी सोनू कुमार की जमानत मंजूर, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

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आगरा।

जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में हुई एक ईको कार चोरी के मामले में आरोपी सोनू कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या 11) माननीय राजमंगल सिंह की अदालत ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

मामले के अनुसार, शमशाबाद निवासी सोनू कुमार पुत्र शिवराज को पुलिस ने कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इस संबंध में वादी मुकदमा अभिषेक राठौर निवासी मोहल्ला शमशाबाद ने थाना शमशाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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शिकायतकर्ता का आरोप था कि 8 अप्रैल 2026 की रात को राधिका डेयरी के सामने से उसकी ईको कार अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई थी।

पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए सोनू कुमार को इस अपराध में आरोपी बनाया था।

न्यायालय में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने प्रभावी कानूनी दलीलें पेश कीं।

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उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, माननीय न्यायाधीश राजमंगल सिंह ने आरोपी सोनू कुमार की जमानत मंजूर कर ली और उसे सशर्त रिहा करने का आदेश पारित किया।

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विवेक कुमार जैन
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