इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में चोरी के आरोपियों की जमानत मंजूर, स्वतंत्र गवाह न होने पर कोर्ट ने दी राहत

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आगरा।

बेलनगंज स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से कीमती सामान चोरी कर बाजार में बेचने के आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे -01) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ऋषभ कुमार और आदित्य कुमार की जमानत स्वीकार कर उन्हें रिहाई के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला ?

थाना छत्ता में दर्ज मुकदमे के अनुसार, भागीरथ पैलेस बेलनगंज स्थित ‘मेसर्स गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स’ के प्रोपराइटर राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ऋषभ कुमार ने अपने साथी आदित्य कुमार व अन्य के साथ मिलकर शोरूम से कीमती सामान चोरी किया और उसे बाजार में बेचना शुरू कर दिया।

वादी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिसंबर 2025 को आरोपियों को रेलवे के स्ट्रेची पुल के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया गया है।

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अदालत ने क्यों दी जमानत ?

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार शेवाल और विश्व रत्न प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा दिखाई गई बरामदगी संदिग्ध है।

अदालत ने पाया कि:

* पुलिस कथित बरामदगी के समय कोई भी स्वतंत्र गवाह (Independent Witness) पेश नहीं कर सकी।

* केवल पुलिसिया दावों के आधार पर आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।

अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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विवेक कुमार जैन
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