आगरा अदालत ने संतान न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनाई उम्रकैद के सज़ा

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आगरा:

पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्षा संख्या-14)माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने सुनाया।

न्यायालय ने सजा के साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साक्ष्यों के अभाव में मृतका के सास और ससुर को बरी कर दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम लभेटा पुरा निवासी सुनील कुमार का विवाह वर्ष 2022 में संजू कुमार की पुत्री प्रिया के साथ हुआ था।

आरोप है कि विवाह के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान न होने पर पति सुनील अपनी पत्नी प्रिया के साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था।

इसी विवाद के चलते 14 फरवरी 2024 को सुनील और उसके परिजनों ने प्रिया की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

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मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सुनील कुमार, ससुर अशोक कुमार और सास राम कुंवर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक एस. पी. भारद्वाज ने वादी, चिकित्सक और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला घोंटने की पुष्टि हुई थी।

न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पति सुनील कुमार को हत्या का दोषी माना।

न्यायाधीश ने उसे उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा से दंडित किया। वहीं, मामले में नामजद सास और ससुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।

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विवेक कुमार जैन
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