आगरा:
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने टोरेंट पावर और दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए वादी का विद्युत कनेक्शन तत्काल जोड़ने का निर्देश दिया है।
आयोग ने विपक्षियों को आदेशित किया है कि वे निर्णय के 45 दिनों के भीतर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करें।
प्रकरण के अनुसार, शाहगंज के प्रकाश नगर निवासी नवीन कुमार सोनी के पिता देवेंद्र सिंह सोनी ने वर्ष 2013 में एक किलोवाट का घरेलू कनेक्शन लिया था।
पिता के जीवित रहते और उनकी मृत्यु के पश्चात वादी द्वारा नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान किया जा रहा था। वादी का दावा है कि उन पर विभाग का कोई बकाया नहीं था, इसके बावजूद 23 अगस्त 2022 को विभाग की संयुक्त टीम ने उनका कनेक्शन काट दिया।
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विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काटने का कारण राजकपूर नामक व्यक्ति पर बकाया 84,634/- रुपये बताया गया। विभाग का तर्क था कि राजकपूर ने इसी परिसर पर कनेक्शन लिया था जिस पर यह राशि लंबित है।
इसके विरोध में वादी ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और स्पष्ट किया कि उनके पूरे खानदान में राजकपूर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और न ही उन्होंने कभी किसी राजकपूर को अपना मकान किराए पर दिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने वादी के पक्ष को सही पाया।
आयोग ने विपक्षी कंपनियों को कड़ी हिदायत देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन बहाल करने का आदेश जारी किया है।
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