आगरा: जानलेवा हमले के दोषी को 4 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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आगरा।

जनपद की एडीजे-19 कोर्ट ने जानलेवा हमले के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-19) माननीय लोकेश कुमार ने अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ छोटा उर्फ छुट्टन को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला थाना छत्ता क्षेत्र के गरीब नगर, जीवनी मंडी का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार:

* दिनांक: 28 अप्रैल 2022 को घटना घटित हुई थी।

* आरोप: वादिनी श्रीमती नन्ही बेगम ने तहरीर दी थी कि आरोपी धर्मेंद्र उनके घर में घुस आया और उनके पुत्र रफीक के साथ गाली-गलौज करने लगा।

* हमला: जब रफीक ने विरोध किया, तो आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

न्यायालय का निर्णय:

सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत दीक्षित ने प्रभावी पैरवी की।

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न्यायालय ने वादिनी नन्ही बेगम, पीड़ित रफीक और अन्य गवाहों के बयानों एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र को जानलेवा हमले का दोषी पाया।

कोर्ट का आदेश:

अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ छोटा को 4 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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विवेक कुमार जैन
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