आगरा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए एच डी एफ सी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह वादी को बीमा राशि के रूप में पांच लाख रुपये का भुगतान करे।
यह आदेश वाहन चोरी के मामले में बीमा क्लेम खारिज किए जाने के विरुद्ध दायर शिकायत पर दिया गया है।
प्रकरण के अनुसार, शास्त्रीपुरम सिकंदरा निवासी अशोक कुमार ने अपने आइशर मोटर्स वाहन का बीमा विपक्षी कंपनी से कराया था। बीमा अवधि के प्रभावी रहने के दौरान ही १ जून २०२२ को वादी का वाहन चोरी हो गया था।
इसके पश्चात वादी ने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं और दस्तावेज पूर्ण करते हुए बीमा कंपनी के कार्यालय में दावे के लिए आवेदन किया था।
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बीमा कंपनी द्वारा उचित आधार के बिना क्लेम को निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उपभोक्ता ने आयोग की शरण ली।
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक की पीठ ने की।
वादी के अधिवक्ता नरोत्तम सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी का मामला है।
आयोग ने विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशित किया कि वह बीमित राशि के रूप में पांच लाख रुपये की धनराशि वादी को प्रदान करे।
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