आगरा।
जनपद के थाना मलपुरा क्षेत्र स्थित एक होटल में मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी को न्यायालय से राहत मिल गई है।
जिला जज ने आरोपी शैलेंद्र खिरवार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण के अनुसार, थाना मलपुरा में ऋतिक खिरवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि २४ मार्च २०२६ को वह शिवा होटल पर अपने साथियों के साथ भोजन कर रहा था।

उसी दौरान नगला बसुआ निवासी आरोपी शैलेंद्र खिरवार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वहां गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वादी का सिर फट गया और उसे गंभीर चोटें आईं।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा और मुनेंद्र प्रकाश यादव ने अपना पक्ष रखा।
उन्होंने मामले के तथ्यों और विधिक पहलुओं पर तर्क प्रस्तुत किए। जिला जज ने बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
न्यायालय ने आरोपी को संबंधित शर्तों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है।
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