आगरा:
फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम जोताना में ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और इसमें पुलिस व राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत का मामला अब न्यायालय की चौखट पर पहुँच गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत ने इस प्रकरण में थाना पुलिस से आख्या तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
मामला क्या है ?
प्रार्थी लोकमन (निवासी ग्राम जोताना, फतेहपुर सीकरी) ने अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी (अब बीएनएसएस के सुसंगत प्रावधानों) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें निम्नलिखित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है:
* इंद्र एवं गोकू (पुत्रगण रामभरोसी, निवासी जोताना)
* राजेश कुमार (उपनिरीक्षक, थाना फतेहपुर सीकरी)
* दीपक सक्सेना (क्षेत्रीय लेखपाल)
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प्रार्थना पत्र में लगाए गए गंभीर आरोप
प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि आरोपी इंद्र और गोकू ने क्षेत्रीय लेखपाल और दरोगा के साथ सांठगांठ कर ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।
* लेखपाल पर आरोप: मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद, लेखपाल दीपक सक्सेना ने कथित तौर पर गलत रिपोर्ट प्रेषित की और विवादित भूमि को ‘आबादी’ दर्शाकर आरोपियों को लाभ पहुँचाया।
* पुलिस पर आरोप: उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने शिकायतकर्ता की मदद करने के बजाय उसकी शिकायत को दरकिनार कर दिया और उल्टा प्रार्थी के विरुद्ध ही दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर दी।
न्यायालय की कार्यवाही:
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने से विस्तृत आख्या (Report) मांगी है।
मामले के तथ्यों और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 25 मार्च को तय होगा कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे या नहीं।
“सरकारी भूमि पर कब्जा और रक्षक की भक्षक बनने की भूमिका बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने साक्ष्यों के साथ न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है।” – राजकुमार कुशवाह, अधिवक्ता
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