आगरा: घातक चोट पहुँचाने के आरोपी की जमानत मंजूर, अस्पताल के साक्ष्य न होने पर मिली राहत

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आगरा।

जनपद के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट और गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में आरोपी को राहत मिली है। जिला जज ने अभियुक्त जगदीश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

यह मामला थाना मलपुरा के कर्मवीर नगर, धनौली का है।

वादी सोरन सिंह ने आरोप लगाया था कि:

* घटना: 12 मई 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे की है।

* आरोप: आरोपी जगदीश, आकाश, प्रिंस और राधा किशन ने वादी के पिता सुंदर सिंह के साथ मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया।

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* बीच-बचाव: जब वादी के चाचा वेद प्रकाश ने बीच-बचाव की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।

न्यायालय में बचाव पक्ष के तर्क:

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने न्यायालय के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा।

बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि:

* कथित घटना में घायलों को ‘घातक चोट’ लगने की बात कही गई है, लेकिन उनके अस्पताल में भर्ती होने का कोई भी ठोस प्रमाण (Medical Admission Record) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

* साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को जेल में रखना न्यायोचित नहीं है।

अदालत का फैसला:

जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि घायलों के अस्पताल में भर्ती होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

तथ्यों और अधिवक्ता के तर्कों को आधार मानते हुए न्यायालय ने आरोपी जगदीश पुत्र छीतरिया लाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली और उसे रिहा करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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