सगे भाई की हत्या के दोषी को दस वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

जनपद के थाना अछनेरा क्षेत्र में हुई एक हृदयविदारक घटना में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। चोरी के मामूली संदेह में अपने ही छोटे भाई की पीट-पीटकर जान लेने वाले आरोपी पवन को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।

अपर जिला जज (संख्या-10) माननीय प्रदीप कुमार ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रकरण के अनुसार, घटना की जड़ में तीन हजार रुपये की चोरी का विवाद था। थाना अछनेरा में मृतक के पिता रोगन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि घर से पैसे गायब होने पर बड़े पुत्र पवन ने अपने छोटे भाई शिवम पर संदेह व्यक्त किया था।

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इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में तीखी बहस हुई थी। विवाद इतना बढ़ा कि 20 मई 2020 को पवन ने शिवम की बेहरमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव को एक बक्से में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए घटना के दो दिन बाद ही आरोपी पवन को अपनी हिरासत में ले लिया था।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान विवेचक ने 18 जून 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पवन को हत्या का दोषी मानते हुए सजा का निर्धारण किया।

जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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विवेक कुमार जैन
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