आगरा में मिलावटी शराब बेचने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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आगरा।

सस्ती शराब को ब्रांडेड बोतलों में भरकर ऊंचे दामों पर बेचने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।

थाना हरीपर्वत क्षेत्र से पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका को अपर जिला जज (प्रथम) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज करने का आदेश दिया।

अभियोजन के अनुसार, यह कार्रवाई आबकारी विभाग की टीम द्वारा ९ अप्रैल २०२६ को की गई थी।

आबकारी निरीक्षक आनंद कुमार, अमित कुमार सिंह और अन्य टीम सदस्यों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिंग रोड चौकी क्षेत्र के एक मकान में अवैध रूप से शराब की री-फिलिंग की जा रही है।

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सूचना पर दी गई दबिश के दौरान मौके से देवेंद्र सिंह निवासी एटा और प्रीतम निवासी मैनपुरी को गिरफ्तार किया गया था।

जांच में सामने आया कि आरोपी सस्ती शराब को महंगी और नामी ब्रांड की खाली बोतलों में भरकर उन्हें बाजार में ऊंचे दाम पर बेचते थे।

छापे के दौरान टीम ने विभिन्न ब्रांड की ३९० भरी हुई बोतलें बरामद की थीं। इसके साथ ही भारी मात्रा में खाली बोतलें, ढक्कन, चाकू और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए थे।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों का कृत्य न केवल राजस्व की हानि है बल्कि जनस्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। न्यायाधीश ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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