आगरा।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य के गंभीर आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने नौ ससुरालीजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय माननीय बटेश्वर कुमार ने थानाध्यक्ष बरहन को निर्देश दिए हैं कि वे आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन विवेचना करें।
मामले के अनुसार, गढ़ी फौजी, आंवलखेड़ा निवासी श्रीमती मोहनी पुत्री ललित कुमार की शादी 14 फरवरी 2024 को ग्राम भगोसा, गोवर्धन निवासी जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी।
वर्तमान में जितेंद्र का परिवार ग्राम बलरई, फरह (मथुरा) में रह रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसके परिवार ने सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे।
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अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।
पीड़िता ने अपने पति जितेंद्र कुमार पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था, जिससे उसे असहनीय शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी।
इसके अलावा, पति उसे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए भी विवश करता था। आरोप है कि 4 अगस्त 2024 को ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया।
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इसके बाद जब 2 नवंबर 2025 को ससुरालीजन बातचीत के बहाने उसके मायके आए, तब भी उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट की और मांग पूरी न होने पर साथ रखने से मना कर दिया।
अदालत ने पीड़िता की अधिवक्ता बबीना रानी शांत के तर्कों को सुनने के बाद पति जितेंद्र कुमार, ससुर छैल बिहारी, सास मिथलेश, ददिया ससुर नथी लाल, देवर कन्हैया, ननद रजनी, नंदोई रवि और ममिया ससुर जगवीर व ओमवीर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
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