आगरा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 11) माननीय राज मंगल सिंह यादव की अदालत ने घर में घुसकर लूटपाट करने और बुजुर्ग महिला की दरांती से गला काटकर हत्या का प्रयास करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।
अदालत ने थाना जैतपुर क्षेत्र में हुई इस घटना के आरोपी कुलदीप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले की रिपोर्ट थाना जैतपुर निवासी राम निवास ने दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि उसने घटना से दो दिन पहले अपनी भैंस बेची थी।
भैंस की बिक्री से मिले 30 हजार रुपये घर में रखे थे, जिसकी जानकारी ग्राम मऊ निवासी आरोपी कुलदीप को थी।
11 अक्टूबर 2013 को वादी की गैरमौजूदगी में आरोपी लूट के इरादे से उसके घर में घुस गया। जब वादी की बुजुर्ग मां रामवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
आरोपी ने दरांती से बुजुर्ग महिला के गले पर प्रहार किया और भैंस बिक्री के 30 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया।
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पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 अक्टूबर 2013 को आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 20 नवंबर 2013 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस मामले में जमानत न मिल पाने के कारण आरोपी विचारण के दौरान पूर्व में साढ़े चार वर्ष तक जेल में निरुद्ध रहा था।
अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा राम निवास, घायल मां रामवती, डॉक्टर और विवेचक आदि की गवाही दर्ज कराई गई।
अदालत ने गवाहों के बयान, पीड़िता की मेडिको लीगल रिपोर्ट और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार भाटी की दलीलों के आधार पर आरोपी कुलदीप को दोषी माना और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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