आगरा 13 दिसम्बर ।
दुराचार, गर्भपात कारित करने एवं अन्य आरोप में आरोपित सोहेल खान पुत्र हनीफ खान निवासी पटेल नगर, जीवनी मंडी, थाना छत्ता, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दिये।
थाना कमला नगर में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने तहरीर दें, आरोप लगाया कि आरोपी सुहेल खान से उसकी मुलाकात सात वर्ष पूर्व हुई थीं।
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आरोपी ने द्वारा वादनी से दोस्ती कर उसके साथ दुराचार किया। वादनी के गर्भवती होनें पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया।
जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं वादनी कें अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
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