आगरा 23 दिसम्बर ।
गंगा जल परियोजना के पेटी कॉन्ट्रक्टर से अवैध वसूली, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित गौरव गोस्वामी पुत्र अशोक कुमार निवासी शान्तिपुरम, बोदला, थाना जगदीशपुरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
थाना जगदीशपुरा मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनुपम पंडित पेटी कॉन्ट्रक्टर गंगा जल परियोजना नें तहरीर दे आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से आरोपी गौरव गोस्वामी एवं अन्य वादी के काम में व्यवधान डाल कार्य करने के एवज में उससे चौथ मांग रहे थे। वादी के मना करने से कुपित आरोपियों ने लाठी डंडे से उस पर हमला बोल जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया किया जिससें वह बाल बाल बच गया।
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जिला जज माननीय विवेक संगल ने फायर आर्म्स की चोट नहीं होने एवं आरोपी के अधिवक्ता नीरज पराशर के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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