आगरा 23 दिसंबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित छोटू अब्बास निवासी अब्बास नगर, राहुल नगर बोदला जिला आगरा को दोषी पाते हुये अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय सूबा सिंह ने 6 माह कैद एवं 1,73,600/- रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अजीत कुमार शर्मा पुत्र स्व.बाबूलाल शर्मा निवासी सिकन्दरा रोड, बोदला, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने आरोपी छोटू अब्बास के विरुद्ध मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी एवं उसकें मध्य मित्रवत सम्बंध होने के कारण आरोपी द्वारा व्यापारिक परेशानी का हवाला दें वादी से एक लाख चालीस हजार रुपये उधार मांगें जानें पर वादी नें उसे 20 सितम्बर 2019 को रुपये दे दिये।
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समयावधि समाप्ति उपरांत वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया चैक डिसऑनर होने पर वादी के द्वारा उक्त मुकदमा दायर करने पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह कैद एवं 1,73,600/- रुपयें कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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