चोरी का माल बरामद होने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी की जमानत निरस्त

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आगरा।

जनपद के एडीजे प्रथम माननीय पुष्कर उपाध्याय ने चोरी का माल बरामद होने के मामले में आरोपी इंद्रपाल सिंह उर्फ छिंगा की जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है।

अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों को आधार मानते हुए यह आदेश जारी किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना डौकी पुलिस की टीम 15 फरवरी 2026 को क्षेत्र में गश्त पर थी।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि विभिन्न राज्यों और शहरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों का एक गिरोह अवैध हथियारों और चोरी के माल के साथ टूंडला रोड की ओर मौजूद है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से छह आरोपियों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद बैगों से भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए।

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पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े इंद्रपाल सिंह उर्फ छिंगा को भी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भी चोरी के आभूषण और नगदी बरामद की गई थी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी एक शातिर गिरोह का हिस्सा है और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त करने के आदेश दिए।

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विवेक कुमार जैन
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