आगरा।
1.5 टन का एयर कंडीशनर (एसी) खरीदकर व्यापारी को बोगस चेक देने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-12 (एसीजेएम) माननीय अनुभव सिंह की अदालत ने आरोपी के मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इसके साथ ही, न्यायालय ने थानाध्यक्ष शाहगंज को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, आरोपी विनोद कुमार (पुत्र स्वर्गीय राम किशन, निवासी प्रकाश नगर, थाना शाहगंज) ने 22 मई 2024 को धाकरान चौराहा स्थित नाथ कॉम्प्लेक्स में मेसर्स सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स से 41,200/- रुपये मूल्य का 1.5 टन का एलजी कंपनी का एसी खरीदा था।
सौदे के दौरान आरोपी ने 5,000/- रुपये की आंशिक राशि का नकद भुगतान किया और शेष बकाया धनराशि चुकाने के लिए वादी (दुकानदार) को एक चेक प्रदान किया।
जब वादी द्वारा बकाया राशि प्राप्त करने हेतु उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
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चेक बाउंस होने के बाद पीड़ित व्यापारी ने न्याय पाने के लिए अपने अधिवक्ता उमेश चंद वर्मा के माध्यम से आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया।
न्यायालय द्वारा परिवाद पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विनोद कुमार को अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया था।
इसके बावजूद आरोपी ने न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की और नियत तिथियों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।
आरोपी के इस गैर-हाजिरी वाले रवैये को गंभीरता से लेते हुए, एसीजेएम-12 माननीय अनुभव सिंह की अदालत ने उसके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया है और पुलिस को उसे गिरफ्तार कर न्याय की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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