चेक बाउंस मामले में पेट्रोल पंप संचालिका को दो वर्ष की कैद और 12 लाख रुपये का जुर्माना

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

चेक बाउंस (अनादरण) के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-12 (एसीजेएम) माननीय अनुभव सिंह की अदालत ने एक पेट्रोल पंप संचालिका को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोषी को दो वर्ष के कारावास और 12 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की पृष्ठभूमि:

वादी कृष्ण कांत शर्मा (पुत्र राकेश शर्मा, निवासी नगला हट्टी, थाना अछनेरा, जिला आगरा) ने अदालत में परिवाद दायर किया था।

परिवाद के अनुसार, वादी आरोपी श्रीमती शशि बाला (पत्नी किशन कुमार, निवासी गांव सरभना, छतारी, शिकारपुर, जिला बुलंदशहर) के सागर एचपी फिलिंग स्टेशन, अहमदगढ़ (शिकारपुर) में मैनेजर और एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था।

घटनाक्रम के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालिका ने वादी को पंप पर सोलर सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए थे।

इसके साथ ही, आरोपी ने वादी से सोलर सिस्टम पर होने वाले खर्च की व्यवस्था करने का आग्रह किया, जिस पर वादी ने अपनी ओर से धनराशि की व्यवस्था कर पंप पर सोलर सिस्टम लगवा दिया।

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चेक बाउंस और कानूनी कार्रवाई:

इस खर्च की अदायगी के रूप में आरोपी पेट्रोल पंप संचालिका ने वादी कृष्ण कांत शर्मा को 10 लाख रुपये का एक चेक प्रदान किया था।

जब वादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए यह चेक बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस (डिसऑनर) हो गया।

इसके बाद वादी ने न्याय पाने के लिए अपने अधिवक्ता अरुण तेहरिया के माध्यम से अदालत की शरण ली।

अदालत का फैसला और जुर्माने का वितरण:

इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन करने के बाद, एसीजेएम-12  माननीय अनुभव सिंह की अदालत ने आरोपी श्रीमती शशि बाला को चेक बाउंस का दोषी पाया।

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न्यायालय ने मामले का निस्तारण करते हुए निम्नलिखित सजा मुकर्रर की:

* दोषी संचालिका को 2 वर्ष के कारावास की सजा।

* दोषी पर कुल 12 लाख रुपये का अर्थदंड।

न्यायालय ने 12 लाख रुपये की अर्थदंड राशि के वितरण के संबंध में भी स्पष्ट आदेश पारित किए हैं:

* 11 लाख 80 हजार रुपये की राशि वादी कृष्ण कांत शर्मा को बतौर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) प्रदान की जाएगी।

* शेष 20 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराई जाएगी।

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विवेक कुमार जैन
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