इलाहाबाद हाईकोर्ट से मोहम्मद जुबैर को झटका, एफआईआर रद्द करने से इनकार

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आगरा/प्रयागराज २२ मई ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को बड़ा झटका दिया है।

हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को रद्द करने से इंकार कर दिया है, जिसे उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक कथित अपमानजनक भाषण को लेकर ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट से संबंधित चुनौती दी थी।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने जुबैर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

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जुबैर ने अपने खिलाफ गाजियाबाद के कवि नगर थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

यह एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई थी।

इस फैसले से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले में जांच जारी रहेगी।

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मनीष वर्मा
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