आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने इस मामले में वादी (शिकायतकर्ता) को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब कानपुर नगर के अनवरगंज थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (SI) मोहम्मद हसन जैदी ने इरफान सोलंकी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।
आरोप है कि विधायक ने तत्कालीन कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था।
याचिका में की गई मांग:
इरफान सोलंकी की ओर से दाखिल याचिका में निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी गई है।
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याचिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें की गई हैं:
* पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट (आरोप पत्र) को रद्द किया जाए।
* मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान (Cognizance) को निरस्त किया जाए।
* इस मामले से जुड़ी पूरी आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceeding) को खत्म किया जाए।
कोर्ट की कार्यवाही:
मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ (Single Bench) में हुई।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं को देखते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
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