आगरा।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में, 20 बोरे सरकारी राशन के चावल बरामदगी के आरोपी राहुल कुमार को विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध माननीय ज्ञानेंद्र राव ने अग्रिम जमानत दे दी है।
अदालत ने ₹75,000/- की दो जमानतें और इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर आरोपी की रिहाई का आदेश दिया है।
जानिये क्या था मामला ?
* थाना: अछनेरा, आगरा।
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* आरोपी: राहुल कुमार पुत्र वीरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम बल्हैरा, थाना मलपुरा, जिला आगरा।
* मामला: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार, पूर्ति निरीक्षक ब्रर्जेश कुमार को 29 अक्टूबर 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायभा टोल के पास एक ‘छोटे हाथी’ वाहन में 20 बोरे सरकारी राशन के चावल लदे हुए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मौके पर पहुँचकर चावल सहित वाहन को बरामद कर लिया था।
आरोपी राहुल कुमार ने बताया था कि ये बोरे लोकेश नामक व्यक्ति ने मथुरा ले जाने के लिए दिए थे।
अदालत में दलीलें और फैसला:
आरोपी राहुल कुमार के अधिवक्ता अमृत सिंह एवं सोनू राजपूत ने अदालत में तर्क दिया कि:
* आरोपी राहुल कुमार मात्र वाहन का चालक है।
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* बरामद बोरों से उसका कोई सीधा लेना-देना नहीं है।
* वह केवल भाड़ा (किराया) तय कर चावल ले जा रहा था।
आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों पर सहमत होते हुए, विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध माननीय ज्ञानेंद्र राव ने आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर ली और ₹75,000/- ₹75,000/- की दो जमानतें एवं इसी राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई के आदेश दिए।
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