आगरा।
सात साल पुराने एक हत्या के मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-29) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी सर्वेश शर्मा को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और ₹53,000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला हत्या और आयुध अधिनियम (Arms Act) की धाराओं के तहत सुनाया गया।
इस मामले में सह-आरोपी ज्योति और चांदनी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
गोली मारकर की थी हत्या:
मामला थाना हरी पर्वत में दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा राकेश कुमार कुशवाह ने पुलिस को बताया था कि 30 अक्टूबर, 2016 को पूर्व रंजिश के चलते आरोपी सर्वेश शर्मा सहित मोहन, संजू उर्फ संजय, बॉबी, शांति देवी, ज्योति और चांदनी ने हथियारों से लैस होकर उनके पिता मथुरा प्रसाद पर हमला कर दिया था। आरोप के अनुसार, आरोपी सर्वेश शर्मा ने वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस कार्रवाई और विवेचना:
थाना हरी पर्वत पुलिस ने 6 नवंबर, 2016 को आरोपी सर्वेश शर्मा को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद किए थे।
* गलत नामजदगी: विवेचना के दौरान आरोपी मोहन, संजू उर्फ संजय, बॉबी एवं शांति देवी की नामजदगी गलत पाई गई, और पुलिस ने उनका नाम मुकदमे से निकाल दिया।
* आरोप पत्र: मुकदमे के विवेचक सीओ राजा सिंह ने केवल आरोपी सर्वेश शर्मा, ज्योति और चांदनी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।
अदालत का फैसला:
एडीजे 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहकम सिंह के तर्कों पर विचार किया।
* सर्वेश शर्मा दोषी: अदालत ने आरोपी सर्वेश शर्मा पुत्र सत्य प्रकाश शर्मा निवासी पवन विहार, थाना एत्माददौला, आगरा को हत्या, आयुध अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹53,000/- के जुर्माने से दंडित किया।
* ज्योति एवं चांदनी बरी: आरोपित ज्योति एवं चांदनी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।
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