आगरा/प्रयागराज 12 मार्च
संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का मामला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की दी इजाजत।
कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई कराने की अनुमति दी।
हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए।
मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए दाखिल की थी सिविल रिवीजन याचिका।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच का आदेश।
एक हफ्ते में एएसआई को कराने का आदेश।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by मनीष वर्मा (see all)
- मेरठ के चर्चित सांप कांड में फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल - November 3, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हिंसा पर सख्त कार्रवाई: आपराधिक अवमानना और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश - November 3, 2026
- मेरठ चर्चित ‘नीला ड्रम कांड’: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में कैपिटल अपील स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई - October 28, 2026




