आगरा ।
अलीगढ़ के एक दवा व्यापारी से उधार ली गई राशि के भुगतान में दिए गए चेक के अनादर होने पर आगरा न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रगति सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मेडिकल एजेंसी संचालक जावेद हसन को विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:
मामले के अनुसार, श्री नाथ जी मेडिको शॉप के संचालक पुष्कर अग्रवाल ने अलीगढ़ की असबाज मेडिकल एजेंसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की थी।
वादी का आरोप है कि शौकत मार्केट स्थित इस एजेंसी के संचालक जावेद हसन ने उनकी फर्म से थोक मूल्य पर कुल 2,32,700/- रुपये की दवाइयां उधार ली थीं।
लंबे समय तक तगादा करने और बकाया राशि की मांग करने के बाद, आरोपी ने भुगतान के तौर पर 26 दिसंबर 2025 को 60 हजार रुपये का एक चेक प्रदान किया था।

कानूनी प्रक्रिया और आदेश:
जब वादी ने उक्त चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह वांछित धनराशि के अभाव या अन्य तकनीकी कारणों से बाउंस हो गया।
इसके पश्चात वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को विधिक नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। विवश होकर वादी ने न्यायालय की शरण ली।
सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने दलीलें पेश कीं, जिसके आधार पर न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला विचारण योग्य है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रगति सिंह ने साक्ष्यों और तर्कों का संज्ञान लेते हुए आरोपी संचालक को अदालत में पेश होने हेतु समन जारी करने का आदेश दिया है।
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