आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, 4 अगस्त तक अंतिम आदेश पर रोक बरकरार

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आगरा/प्रयागराज: २८ जुलाई ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक को 4 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं या राज्य सरकार, किसी को भी अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा, ताकि मामले की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

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यह मामला 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली से जुड़ा है। आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के 30 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी और अंतिम फैसला सुनाए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।

फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले से आजम खान को कुछ और समय के लिए राहत मिल गई है।

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मनीष वर्मा
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