आगरा/प्रयागराज २८ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बड़ी अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
यह मामला सितंबर 2017 में वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय और विभिन्न पार्टियों के नेताओं समेत लगभग 500 अज्ञात लोगों ने बिना अनुमति के सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला था।
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इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अजय राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वाराणसी के एडिशनल सिविल जज की कोर्ट में चल रही इस पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने अजय राय को अंतरिम राहत देते हुए वाराणसी कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी तय है।
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