पांच आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा
एक आरोपी की मृत्यू एवं एक आरोपी की पत्रावली हो गई थी पृथक
वादनी मुकदमा की भी मुक़दमे मे गवाही से पूर्व हो गई थीं मृत्यू
आगरा 06 नवंबर ।
ट्रांस पोर्ट नगर स्थित सर्विस स्टेशन पर कब्जे को लेकर हथियारों से लैस हो मारपीट तोड़फोड़ एवं लूट के मामले में आरोपित अफजाल हुसैन उर्फ भप्पू पुत्र शौकत हुसैन, कमालुद्दीन एवं फरान पुत्र गण इकबाल हुसैन निवासी गण वजीर पुरा थाना हरीपर्वत को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने गवाहो के बयानों में विरोधाभास एवं पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी करने के आदेश दिये है ।

मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती गुलबानो पत्नी अलाउद्दीन निवासी गुलशन सर्विस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट नगर, थाना हरीपर्वत द्वारा डीआईजी को प्रार्थना पत्र दें, आरोप लगाया कि 18 फरवरी 1999 को आरोपी अफजाल हुसैन उर्फ भप्पू, कमालुद्दीन, फ़ रान, इकबाल हुसैन, साजिद हुसैन एवं 20-25 अज्ञात लोगो ने सरिया, चाकू, डंडे, लाठी से लैस हो सर्विस स्टेशन पर कब्जा करने के उद्देश्य से मारपीट एवं तोड़फोड़ कर सर्विस स्टेशन के कार्यालय में घुस कर दराज से नगदी, जनरेटर, पावर मशीन आदि लूट ली थी । विरोध पर आरोपियों द्वारा वादनी एवं उसके परिजनों से मारपीट की गई।
Also Read – फतेहपुर सीकरी केस में विपक्षी संख्या-1 के .के.मोहम्मद के अधिवक्ता हुए हाज़िर सुनवाई की अगली तिथि 6 दिसम्बर
वादनी कें प्रार्थना पत्र पर उक्त मामले में थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मुकदमें में एफ.आर. अदालत में प्रस्तुत करने पर वादनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करनें पर तत्कालीन अदालत ने मुकदमे को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये थे।
25 वर्ष पुराने मामले में वादनी की गवाही दर्ज होने से पूर्व ही मृत्यू हो गयी। एक आरोपी इकबाल हुसैन की भी मृत्यू हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी।
आरोपी साजिद हुसैन के गैर हाजिर रहने के कारण उसकीं पत्रावली पृथक कर दी गई।
Also Read – साधु के कागजों पर दूसरे के नाम कर दिया मोबाइल फाइनेंस
उक्त मामलें में मात्र सुनील एवं सत्यपाल को ही गवाह के रूप में अदालत में पेश किया गया।
गवाहों के बयानो में विरोधाभास के कारण सबूत के अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं साजिद अहमद के तर्क पर अदालत ने आरोपी अफजाल हुसैन उर्फ भप्पू, कमालुद्दीन एवं फरान को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम आगरा का सहारा समूह की कंपनियों पर सख्त रुख: निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश - July 1, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिखाई सख्ती: डिजिटल वर्ल्ड के खिलाफ 1.17 लाख रुपये की आरसी जारी, जिलाधिकारी को वसूली के दिए आदेश - June 30, 2026
- 18 साल बाद विद्युत चोरी के मामले में आरोपी बरी, अदालत ने बिजली विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर की तीखी टिप्पणी - June 30, 2026




