आगरा।
जनपद की एक अदालत ने हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपित दो युवकों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहाई के आदेश दिए हैं।
जिला जज ने यह निर्णय बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद लिया।
मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहाँ जन्नत नामक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादिनी का आरोप था कि 8 अप्रैल 2026 की दोपहर करीब ढाई बजे पुरानी रंजिश के चलते इस्लाम नगर, बारह बीघा निवासी कलुआ, राजा, अमन और उनके अन्य साथियों ने हथियारों से लैस होकर उनके घर पर हमला बोल दिया।
आरोप के अनुसार, आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए वादिनी को जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की, जिसमें वे बाल-बाल बच गईं।
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शिकायत में यह भी कहा गया कि हमलावर क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करते हुए वादिनी और उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए थे।
इस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित कलुआ और राजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा और हर्षुल राठौर ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
अधिवक्ताओं ने वादिनी के आरोपों को चुनौती देते हुए अदालत के समक्ष अपने तर्क रखे।
जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें कारागार से रिहा करने के आदेश जारी किए।
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