आगरा ५ मई ।
फेसबुक पर फोटो डाल अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में निहाल सिंह निगम पुत्र बालकिशन निगम निवासी मनोहर पुर, कर्मयोगी, थाना कमला नगर के विरुद्ध एसीजेएम माननीय आतिफ सिद्दकी ने परिवाद दर्ज कर वादी के बयान हेतु पत्रावली पर 8 मई नियत की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा महेश चन्द पुत्र गुलजारीलाल निवासी भगवती कुंज, न्यू लॉयर्स कॉलोनी का आरोप था कि उसके पुत्र अभिषेक के ससुरालीजनों द्वारा 7 दिसम्बर 2024 की शाम 5.45 बजे करीब वादी एवं उसके परिजनो के साथ हद दर्जे की अभद्रता, मारपीट एवं जान से मारनें की धमकी दी थी। जिसके बाबत वादी ने विपक्षी के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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जिससें कुपित हो विपक्षी निहाल सिंह ने 4 फरवरी 25 को वादी एवं उसके परिजनो के फोटो उनकी फेस बुक आई डी, सोशल साइट से निकाल अपनी फेस बुक आईडी से अपलोड कर उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर वादी एवं उसकें परिवार की छवि धूमिल कर समाज में बेइज्जत किया।
एसीजेएम माननीय आतिफ सिद्दीकी ने वादी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर वादी के बयान दर्ज करने हेतु 8 मई नियत की है ।
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