इलाहाबाद हाईकोर्ट: नोएडा हिंसा मामले में जेल में बंद पत्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

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आगरा/प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में हुई मजदूर हिंसा के मामले में जेल में बंद पत्रकार सत्यम वर्मा की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है।

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार का जवाब आने के बाद याचिकाकर्ता उस पर अपना प्रति-शपथ पत्र (रिजाइंडर एफिडेविट) दाखिल कर सकते हैं।

मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को नियत की गई है।

यह मामला नोएडा के फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में बीती 13 अप्रैल को हुए मजदूर आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा से जुड़ा है। इस घटना के बाद से पत्रकार सत्यम वर्मा जेल में बंद हैं।

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उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है।

याचिकाकर्ता की इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह-प्रथम की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से जवाब मांगा है, जिसके बाद ही हिरासत की वैधानिकता पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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मनीष वर्मा
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