आगरा।
उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के कार्यालय कर्मी तथा चार-पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 की अदालत ने संबंधित थाने से आख्या तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की है।
न्यायालय में प्रस्तुत मामले के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर के धनोली (जिला आगरा) निवासी पवन कुमार ने अपने अधिवक्ता मुरारी लाल वर्मा के माध्यम से यह प्रार्थना पत्र दायर किया है।
प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि वह एक सरकारी ठेकेदार है और राम ट्रेडर्स का संचालन करता है। वह भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुबंधों के आधार पर विभिन्न राजकीय विभागों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने का कार्य करता है।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ग्राम धनोली के पूर्व प्रधान अनिल और ब्लॉक प्रमुख रवींद्र सिंह उर्फ राजू ने प्रार्थी को फोन कर कहा था कि अगर उसे क्षेत्र में काम करना है, तो कैबिनेट मंत्री के कार्यालय कर्मी से मुलाकात कर ले।
आरोप है कि इसी सिलसिले में जब प्रार्थी 15 मई की दोपहर करीब 1 बजे अपने कार चालक गणेश के साथ कैबिनेट मंत्री के आवास पर पहुंचा, तो मुख्य द्वार पर ही उसका मोबाइल फोन बाहर रखवा लिया गया।
प्रार्थी का आरोप है कि आवास के भीतर उसे धमकी दी गई कि यदि उसने सरकारी ठेका नहीं छोड़ा, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
इसके बाद कार्यालय कर्मी ने फोन करके कुछ अन्य लोगों को वहां बुला लिया।
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उन व्यक्तियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की नीयत से गोली मारने की धमकी दी।
प्रार्थी ने अदालत को बताया कि इस गंभीर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब वह स्थानीय थाने गया, तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की।
पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली कार्यवाही के लिए 22 मई की तारीख तय की है।
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