आगरा 20 दिसम्बर ।
युवती के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित सुनील पुत्र राकेश निवासी गांव बाँधनु, थाना बरहन, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना बरहन में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने तहरीर दे आरोप लगाया कि 13 जुलाई 2018 की सुबह चार बजें आरोपी सुनील वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ लें गया।
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वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने वादी की पुत्री को बरामद कर मेडीकल हेतु अस्पताल ले जाने पर पीड़िता ने अपनी जांच कराने से मना कर दिया। अदालत में भी पीड़िता ने स्वयं को अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने का कथन किया।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता रवि कुमार गुप्ता के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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