आगरा जनपद के न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू, प्रातः सात बज़े खुलेंगी अदालतें

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आगरा।

जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक द्वारा जारी हालिया आदेश के अनुसार, आगरा स्थित दीवानी परिसर के सभी सिविल और फौजदारी न्यायालयों के कार्य समय में परिवर्तन कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक मई से प्रभावी होकर आगामी 30 जून तक लागू रहेगी।

नये निर्देशों के तहत न्यायालयों के संचालन का समय सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारित किया गया है।

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वहीं प्रशासनिक कार्यालयों के कामकाज के लिए सुबह 6.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक का समय तय किया गया है। इस कार्य अवधि के दौरान सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का भोजनावकाश रहेगा।

यह आदेश जनपद न्यायालय के साथ-साथ रेलवे कोर्ट, फतेहाबाद स्थित बाह्य न्यायालयों और किरावली, एत्मादपुर, खेरागढ़ एवं बाह की तहसील स्थित ग्राम न्यायालयों पर भी समान रूप से लागू होगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह कदम अदालती कार्यवाही और कार्यालयी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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