एक किलो चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर दोषी करार, 4 वर्ष की कैद और 50 हजार जुर्माना

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

होंडा सिटी कार से अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।

विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने आरोपी अनिल कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

9 साल पुराने मामले में आया फैसला:

यह मामला 6 फरवरी 2016 का है। थाना सिकंदरा में तैनात तत्कालीन एसआई रामवीर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति होंडा सिटी कार (संख्या: UP 80 BC 0155) में भारी मात्रा में चरस लेकर ग्राम बाबरपुर की ओर से आ रहा है।

पुलिस टीम ने होली पब्लिक स्कूल के पास घेराबंदी की। कार सवार ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया।

तलाशी में बरामद हुई चरस:

पुलिस की छापेमारी में आरोपी अनिल कुमार (निवासी ग्राम धनौरा, बुलंदशहर) के कब्जे से 1 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुबूल किया था कि:

* वह ओडिशा से चरस की बड़ी खेप मंगाता था।

* अपनी होंडा सिटी कार के जरिए वह आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और पलवल जैसे शहरों में चरस की सप्लाई करता था।

अदालत की सख्त टिप्पणी:

विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।

हालांकि, न्यायाधीश ज्योत्स्ना सिंह ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।

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अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि:

“कोई भी पुलिसकर्मी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए उस पर एक किलो जितनी भारी मात्रा में चरस नहीं दर्शाएगा।”

मुख्य विधिक विवरण:

* न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट), आगरा।

* सजा: 4 वर्ष का कारावास और ₹50,000 जुर्माना।

* अभियोजन पक्ष: एडीजीसी (ADGC) एस.पी. सिन्हा ने सरकार की ओर से पैरवी की।

* मुख्य गवाह: मामले में एसआई अश्वनी कुमार की गवाही महत्वपूर्ण रही।

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विवेक कुमार जैन
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