आगरा।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जमीन हड़पने के लिए एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मृतक की पुत्री की अर्जी पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना एकता पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) निवासी वादिनी सपना पत्नी राम प्रसाद ने अधिवक्ता मुकेश शर्मा के माध्यम से अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
वादिनी के अनुसार:
* वह अपने पिता भगवान सिंह की एकमात्र संतान है।
* पिता ने गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने के बाद अपनी संपत्ति की एक पंजीकृत वसीयत (Registered Will) 28 अप्रैल 2017 को अपनी पुत्री (वादिनी) के पक्ष में कर दी थी।
* आरोप है कि वादिनी के चाचा चोखे लाल, ताऊ लीलाधर और चचेरे भाई शैलेश कुमार व देवेन्द्र सिंह (निवासी ग्राम बजेहरा, थाना एकता) उसके पिता को हाथरस से गांव ले आए।

जालसाजी और हत्या का आरोप:
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 30 अक्टूबर 2025 को आरोपियों ने भगवान सिंह को नशीला पदार्थ खिलाया और उन्हें तहसील सदर ले जाकर धोखे से उनकी जमीन का ‘दान पत्र’ (Gift Deed) अपने नाम लिखवा लिया।
इसके ठीक दो दिन बाद, 1 नवंबर 2025 को आरोपियों ने कथित तौर पर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी।
अदालत का हस्तक्षेप:
पीड़िता का आरोप है कि घटना की शिकायत पुलिस से करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
अधिवक्ता मुकेश शर्मा के तर्कों और मामले की गंभीरता को देखते हुए CJM माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष एकता को तत्काल सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच (विवेचना) के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य बिंदु:
* पक्षकार: सपना (पुत्री) बनाम चोखे लाल व अन्य (परिजन)।
* विवाद: वसीयतशुदा जमीन को दान पत्र के जरिए हड़पने व हत्या का मामला।
* न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा।
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