दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर: कोर्ट ने ‘प्रेम संबंध और लेन-देन’ के तर्कों के आधार पर दी रिहाई

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आगरा।

जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुराचार और धन उगाही के मामले में जेल में बंद आरोपी विशाल को जिला जज की अदालत से राहत मिल गई है।

अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

जानिये क्या था आरोप ?

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादिनी (पीड़िता) ने आरोप लगाया था कि आरोपी विशाल (निवासी बेर का नगला) से उसकी जान-पहचान करीब 7-8 महीने पहले हुई थी।

आरोप था कि विशाल ने उसके अश्लील फोटो धोखे से ले लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे होटल ले गया, जहाँ उसके साथ दुराचार किया गया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उससे अब तक 25 हजार रुपये भी वसूल चुका है।

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बचाव पक्ष की दलीलें:

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार कमल ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे:

* प्रेम संबंध: अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादिनी आरोपी के घर के पास ही रहती है और दोनों के बीच पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध थे।

* उधार का विवाद: यह दलील दी गई कि वादिनी ने आरोपी से 4 लाख रुपये उधार लिए थे।

* शादी का वादा: आरोपी पक्ष का कहना था कि वादिनी और उसके परिजनों ने शादी का वादा किया था, लेकिन जब 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं हुई, तो दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया।

अदालत का निर्णय:

जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने और अधिवक्ता विनोद कुमार कमल द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी विशाल की जमानत मंजूर कर ली।

कोर्ट ने उसे जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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