राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम आगरा ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया चोरी हुई कार के बीमा क्लेम का भुगतान का आदेश

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आगरा ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम आगरा के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने वादी शिवचरन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को चोरी हुई कार के बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

मामले का सारांश:

शिकायतकर्ता शिवचरन ने 29 अगस्त, 2012 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

यह शिकायत इसलिए दर्ज की गई थी, क्योंकि कंपनी ने उनकी चोरी हुई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार (नंबर: यूपी 24 एल-9869) का बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया था।

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यह कार 23 दिसंबर, 2010 को चोरी हो गई थी, जिसकी एफ.आई.आर. सादाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

कंपनी द्वारा दावा खारिज किए जाने के बाद, शिवचरन ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की। फोरम ने पाया कि बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी थी।

विपक्षीगण को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन नोटिस अदग तामिल प्राप्त न होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। 17 अक्टूबर, 2013 को अध्यक्ष माननीय हीरा लाल कर्दम द्वारा निर्णय सुनाया गया।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिवचरन को निम्नलिखित राशियों का भुगतान करे:

* बीमा राशि: ₹5,46,671/- जिस पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल है।

* मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा: ₹2,000/-

* कानूनी खर्च: ₹2,000/-

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बीमा कंपनी को उपरोक्त धनराशि निर्णय के दिनांक से एक माह के अंदर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में चेक/ड्राफ्ट के द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया था।

13 सितंबर, 2025 को न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम, में यह राशि माननीय राज्य आयोग से प्राप्त हो चुकी थी ।

जिससे शिवचरन को एक अकाउंट पेई चेक के माध्यम से भुगतान आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने प्रदान किया ।

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विवेक कुमार जैन
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