आगरा के एक सिविल विवाद में आपराधिक कार्यवाही पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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आगरा/प्रयागराज:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में धोखाधड़ी के आरोप में चल रहे आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

यह मामला अपर सिविल जज, आगरा की अदालत में नीरज कुमार बहेटे के खिलाफ चल रहा था।

जस्टिस एस.के. पचौरी की पीठ ने याचिकाकर्ता नीरज कुमार बहेटे और अन्य के वकील अक्षय रघुवंशी की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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वकील ने कोर्ट को बताया कि यह मामला दो फर्मों के बीच लेन-देन का एक सिविल विवाद है, जिसे आपराधिक रूप दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालत ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही 18 मार्च, 2023 को दायर शिकायत पर संज्ञान लिया।

हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए, विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया है और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।

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मनीष वर्मा
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