आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी विधिक खबर आ रही है। अदालत ने बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
यह फैसला जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ (सिंगल बेंच) द्वारा सुनाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बारादरी, कोतवाली, कैंट, किला और प्रेम नगर थानों में प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा खान को मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) बनाया था। वर्तमान में वह फतेहगढ़ जेल में बंद हैं।
निचली अदालत (बरेली कोर्ट) से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद, मौलाना ने जेल से बाहर आने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बारादरी थाने में दर्ज मामले को लेकर दाखिल की गई इस जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
मामले की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने मौलाना तौकीर रज़ा खान को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
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