आगरा।
6 साल की बच्ची से दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी रौनक वर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने यह फैसला सुनाया। आरोपी रौनक वर्मा पुत्र भानु प्रकाश, बमरौली कटारा, थाना डौकी, जिला आगरा का निवासी है।
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यह मामला 8 अगस्त 2020 का है। थाना डौकी में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी 6 साल की बेटी शाम 5 बजे आरोपी की बहन से ट्यूशन पढ़ने उसके घर गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि रौनक वर्मा ने घर के बाथरूम में बच्ची के साथ गलत हरकत की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्ची का मेडिकल कराया। हालांकि, डॉक्टर रुचि रानी ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि नहीं की।

इसके अलावा, जब बच्ची को मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए पेश किया गया, तो उसने भी आरोपी के खिलाफ दुराचार की बात से इंकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी के वकील विमू आहूजा और साजिद अहमद की दलीलों और सबूतों के अभाव को देखते हुए रौनक वर्मा को बरी करने का आदेश दिया।
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