आगरा/प्रयागराज १६ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज प्राइमरी स्कूलों के विलय (मर्जर) के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी।
यह याचिका पीलीभीत के ब्लॉक बिलसंडा के ग्राम चांदपुर निवासी सुभाष, यशपाल यादव और अत्येंद्र कुमार ने दाखिल की है।
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याचिकाकर्ताओं ने सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति को चुनौती दी है, जिसके तहत बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय करने का प्रावधान है।
याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें स्कूलों के विलय की बात कही गई है।
इस महत्वपूर्ण याचिका पर न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, खासकर उन दूरदराज के इलाकों में जहां छात्रों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। इस सुनवाई पर शिक्षा क्षेत्र और अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई हैं।
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