आगरा १६ जुलाई ।
आगरा की एक विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने 11 साल की बच्ची से सामूहिक दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोप में दो व्यक्तियों को 20 साल के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी जितेश पुत्र राकेश जाटव और वीरेंद्र पुत्र बांके लाल, दोनों निवासी नगला अफोय, सीओडी के पीछे, थाना सदर, जिला आगरा हैं।
यह मामला थाना सदर में 19 अप्रैल, 2019 को दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 11 वर्षीय बेटी गांव में एक शादी समारोह में दावत खाने जा रही थी, तभी रास्ते में जितेश और वीरेंद्र ने उसे रोक लिया। उन्होंने बच्ची का मुंह दबाकर उसे पास के एक गड्ढे में ले जाकर उसके साथ जबरन सामूहिक दुराचार किया।
बच्ची बदहवास हालत में घर पहुंची और उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। आरोपी इस मामले में 2019 से जिला कारागार में बंद थे।
Also Read – प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई
पुलिस ने बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने आरोपियों द्वारा दुराचार की पुष्टि की। विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने मामले की पुष्टि के लिए पीड़िता के पिता, पीड़िता स्वयं, महिला चिकित्सक सहित छह गवाहों को अदालत में पेश किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने उपलब्ध साक्ष्य और विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाए और शासन से भी उसे मुआवजा दिलाने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




