आगरा १५ मई ।
पांच लाख रुपये के चैक डिसऑनर आरोप में एसीजेएम प्रथम माननीय विनीता सिंह ने मैसर्स मंगलम ऑर्गेनिक फार्म्स इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधि विपुल सिंह सेंगर पुत्र दिलीप सिंह सेंगर निवासी आरएचबी कॉलोनी जिला खैरथल, राजस्थान को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामलें के अनुसार वादी मुकदमा सिद्धांत जैन निवासी सैक्टर-7 आवास विकास कॉलोनी, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विपक्षी वर्ष 2017 में शास्त्रीपुरम में किराये पर रहता था।
मित्रता होने पर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। विपक्षी ने वादी को विश्वास में ले उससे 5 लाख रुपये उधार ले लिये । तगादा करनें पर वह निरन्तर टालता रहा ।
अगस्त 2024 में उसने बमुश्किल पांच लाख रुपये का चेक दिया जिसे भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चेक डिसऑनर हो गया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह के तर्क पर विपक्षी को मुकदमें के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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