वर्ष 2010 में वादी कें पक्ष में पारित हुये थे आदेश ,विपक्षी नें राज्य उपभोक्ता आयोग में कर दी थी अपील, वहां से भी विपक्षी को नहीँ मिली राहत
आगरा 06 फरवरी ।
अदालती आदेश पारित होने कें बाद भी देनदारी से बचते चले आ रहे सीता फर्नीचर एंड इलोक्ट्रॉनिस सुल्तान गंज क्रॉसिंग आगरा के प्रोप्राइटर को आखिरकार उपभोक्ता को वाशिंग मशीन की कीमत चुकाने को विवश होना ही पड़ा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वादी को 15 हजार 700 रुपये का एकाउंट पेई चैक सौंप राहत प्रदान की।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विपिन सिंह निवासी गणेश विहार, गेलाना, बाई पास रोड आगरा ने 19 अक्टूबर 2006 को सीता फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सुल्तान गंज क्रॉसिंग आगरा से वाशिंग मशीन खरीदी थी।
Also Read – इलाहाबाद में वकील पर हमला करने वाले पुलिस वालों की हो शीघ्र गिरफ्तारी, लगे रासुका : एडवोकेट सरोज यादव

वाशिंग मशीन के सुचारू रूप से कार्य ना करने के कारण वादी की शिकायत पर कंपनी की तरफ से आयें मैकेनिक ने वाशिंग मशीन सही करने का प्रयास किया परन्तु वाशिंग मशीन सही नहीं हुई। पुनः शिकायत पर सीता फर्नीचर एंड इलोक्ट्रॉनिस के प्रोप्राइटर नें मशीन बदलने का निरन्तर आश्वासन देने के बाबजूद भी वाशिंग मशीन नहीँ बदलने पर वादी नें वर्ष 2008 ने विपक्षी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर करने पर वर्ष 2010 में उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी को वाशिंग मशीन की कीमत अदा करने के आदेश दियें थे।
जिस पर विपक्षी द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग में देनदारी से बचने हेतु अपील कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग से भी विपक्षी को राहत नहीं मिलने पर उसे वाशिंग मशीन की कीमत उपभोक्ता आयोग मे जमा करने को विवश होना पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने उक्त राशि का एकाउंटपेयी चैक वादी को सौंप राहत प्रदान की।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






