गैर इरादतन हत्या कें अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम का भी लगा आरोप
वादी कें पुत्र की आरोपी द्वारा इलाज में बरती लापरवाही के चलते हो गई थी मौत
आगरा १७ अप्रैल ।
गैर इरादतन हत्या एवं भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत आरोपित डॉक्टर धर्मजीत पुत्र लाचारी राम निवासी 60 घरों की बस्ती, पुरानी आबादी धनोली, थाना मलपुरा, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजे 11 माननीय नीरज कुमार बख्शी ने 7 वर्ष कैद एवं 11 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेंद्र सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी सैंया कें पुत्र की तबियत खराब होने पर वादी मुकदमा नें उसें आरोपी डॉक्टर धर्मजीत पुत्र लाचारी राम निवासी 60 घरों की बस्ती, पुरानी आबादी, धनोली, थाना मलपुरा, जिला आगरा को दिखाया था।आरोपी द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही के कारण 2 जून 2020 को वादी के पुत्र की मौत हो जाने पर वादी की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर कें विरुद्ध थाना मलपुरा में गैर इरातन हत्या एवं भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा कें तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
एडीजें 11 माननीय नीरज कुमार बख्शी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी नाहर सिंह तोमर के तर्क पर आरोपी डॉक्टर धर्मजीत को दोषी पाते हुये सात वर्ष कैद एवं 11 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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