आगरा 06 फरवरी ।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस विधान मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के विरुद्ध अपील में गुरुवार को आगरा अदालत में बहस नहीं हो सकी । कोर्ट ने बहस के लिए 27 फरवरी 2025 की तिथि नियत कर दी।
तीनों नेताओं की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट एवं आईएस मौर्य ने बताया कि उक्त मामला जिला जिला आगरा की कोर्ट में चल रहा है । लेकिन किन्हीं कारणों से कई तिथियां से बहस नहीं हो पा रही है ।इस बार कोर्ट ने बहस के लिए 27 फरवरी 2025 की तिथि नियत कर दी है ।
मामले के अनुसार कोरोना काल में कांग्रेस की राष्ट्रीय महा सचिव प्रियंका गांधी द्वारा दूसरे प्रदेशों से पैदल आने वाले मजदूर एवं बेसहारा लोगों के लिए बसें राजस्थान बॉर्डर पर भेजी गई थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस उन बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर में प्रवेश नहीं करने दे रही थी।

दिनांक 19 मई 2020 को पुलिस द्वारा उक्त बसों को रोकने पर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस विधान मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर एवं पूर्व एमएलसी विवेक बंसल ने फतेहपुर सीकरी राजस्थान बॉर्डर पर जाकर उक्त बसों को यूपी में प्रवेश कराने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन एवं कोविड अधिनियम के तहत कोर्ट में पेश किया था ।
जहां से उनको जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त मामला स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अर्जुन की कोर्ट में चला था जहां से तीनों नेताओं को दिनांक 29 अप्रैल 2023 को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।
तब अभियोजन की ओर से उक्त निर्णय के विरुद्ध जिला जज की कोर्ट में 5 सितंबर 2023 को उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




