आगरा:
खंदौली थाना क्षेत्र में मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में नामजद चार आरोपियों – रिज़वान, नज़र, इरशाद और क़ासिम की अग्रिम जमानत जिला जज ने मंजूर कर ली है। इन सभी को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है।
यह मामला 31 मई 2019 का है, जब वादी असलम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
Also Read – संपत्ति विवाद में भाई और उसके साथियों पर लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

उन्होंने आरोप लगाया था कि रात करीब 9:30 बजे अहसान, रिज़वान, इरशाद, फुरकान, सिंधी, क़ासिम और नज़र ने उनके बेटे को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों और सरियों से बुरी तरह मारा।
जब असलम ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके बेटे को मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए।
इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आरोपियों की तरफ से उनके वकील सौरभ सिंह ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- उपभोक्ता आयोग प्रथम का अहम फैसला: लोन चुकता होने के बाद मूल बैनामा वापस न करने पर पीएनबी पर लगाया दो लाख तीस हज़ार का जुर्माना - August 24, 2026
- 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 वर्ष की कैद और जुर्माना - August 22, 2026
- 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक डिसऑनर होने पर आरोपी अदालत में तलब - August 22, 2026




