आगरा:
खंदौली थाना क्षेत्र में मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में नामजद चार आरोपियों – रिज़वान, नज़र, इरशाद और क़ासिम की अग्रिम जमानत जिला जज ने मंजूर कर ली है। इन सभी को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है।
यह मामला 31 मई 2019 का है, जब वादी असलम ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
Also Read – संपत्ति विवाद में भाई और उसके साथियों पर लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

उन्होंने आरोप लगाया था कि रात करीब 9:30 बजे अहसान, रिज़वान, इरशाद, फुरकान, सिंधी, क़ासिम और नज़र ने उनके बेटे को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों और सरियों से बुरी तरह मारा।
जब असलम ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके बेटे को मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हो गए।
इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आरोपियों की तरफ से उनके वकील सौरभ सिंह ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- भैंस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर, रिहाई के आदेश - October 22, 2026
- जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपी दोषमुक्त, गवाही से पलटने पर वादी के दो पुत्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश - October 22, 2026
- चुनावी रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जमानत अर्जी जिला जज ने की खारिज - October 22, 2026




