आगरा, उत्तर प्रदेश:
₹5 लाख रुपये का चेक डिसऑनर (बाउंस) होने के मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-1 माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने जूता व्यवसायी सनी कुमार कर्दम को अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
मामले के अनुसार, जूता व्यवसायी सनी कुमार कर्दम, पुत्र उपेंद्र कुमार कर्दम (निवासी तलैया काजीपड़ा, थाना रकाबगंज) पर हनी सोनकर (पुत्र स्व. ज्ञानचंद सोनकर, निवासी चीलगढ़, औलिया रोड, छीपीटोला, आगरा) ने मुकदमा दायर किया है।
वादी मुकदमा हनी सोनकर ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में आरोप लगाया कि आरोपी जूता कारोबारी है और उसने अपनी व्यापारिक जरूरतों को बताते हुए वादी से कुल ₹8 लाख रुपये उधार लिए थे।
Also Read – मारपीट और ₹10 हजार की ‘चौथ वसूली’ की धमकी: तीन पड़ोसियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

* बाद में, तगादा करने पर आरोपी ने वादी को ₹3 लाख रुपये नकद लौटा दिए।
* शेष ₹5 लाख रुपये के लिए एक चेक दिया गया, जो बाद में डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
वादी के अधिवक्ता राजेश यादव के तर्कों पर सहमति जताते हुए, एसीजेएम-1 ने मुकदमे के विचारण (ट्रायल) के लिए आरोपी सनी कुमार कर्दम को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम का अहम फैसला: कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी के कारण बीमा दावा खारिज करना सेवा में कमी - September 22, 2026
- आगरा उपभोक्ता फोरम प्रथम का बड़ा फैसला: संक्रमित रक्त चढ़ाने से हुई मौत के मामले में 21 साल बाद मिला न्याय - September 22, 2026
- आगरा के जल निकायों और तालाबों के अतिक्रमण पर एनजीटी सख्त, जांच के लिए संयुक्त समिति गठित - September 22, 2026




