आगरा, उत्तर प्रदेश:
पड़ोसियों के बीच कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मारपीट, गाली गलौज और ₹10,000/- प्रति माह की ‘चौथ वसूली’ की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
सीजेएम कोर्ट का फैसला:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने न्यू आगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सूर्य लोक कॉलोनी, मऊ रोड, खंदारी निवासी दिनेश भदौरिया, संदीप भदौरिया, और मनीष भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना (जांच) करने के आदेश थानाध्यक्ष न्यू आगरा को दिए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
सूर्य नगर कॉलोनी के निवासी बिजेंद्र सिंह परमार ने अपने पड़ोसी दिनेश भदौरिया और अन्य पर आरोप लगाया है कि:
* 2 अक्टूबर 2025 को आरोपी दिनेश भदौरिया ने वादी के घर की सीढ़ियों से सटा कर अपनी कार खड़ी कर दी थी।

* गाड़ी हटाने को कहने पर दिनेश भदौरिया, संदीप भदौरिया और मनीष भदौरिया ने वादी से अभद्रता और गाली गलौज की।
* जब वादी की पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट और अभद्रता की।
* आरोपियों ने कथित तौर पर वादी से कहा कि उनकी गाड़ी यहीं खड़ी होगी और “तुझे यहां रहना है तो हर महीने तुझे दस हजार रुपये की चौथ (वसूली) देनी पड़ेगी।”
वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा एवं अरुण पचौरी के तर्कों पर विचार करते हुए, सीजेएम कोर्ट ने इन तीनों विपक्षियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




